चर्चा में क्यों –
संपत्ति का अधिकार एक मानव अधिकार और संवैधानिक अधिकार है, और किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे उचित मुआवजा न दिया जाए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि मुआवजे के वितरण में अत्यधिक देरी के असाधारण मामलों में, मूल्यांकन की तिथि को अधिक हालिया तिथि पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
पृष्ठभूमि:
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में निर्देश दिया कि जिन लोगों की भूमि दो दशक पहले 20,000 एकड़ के बेंगलुरु-मैसूर इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर (BMIC) परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी, उन्हें 2019 में प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए।
फैसले से मुख्य निष्कर्ष:
- संपत्ति का अधिकार:
- संपत्ति का अधिकार संविधान (चौवालिसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 के माध्यम से मौलिक अधिकार नहीं रहा, लेकिन यह एक मानव अधिकार और कल्याणकारी राज्य में संवैधानिक अधिकार बना रहा।
- संविधान के अनुच्छेद 300-A के तहत संपत्ति का अधिकार यह प्रदान करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि यह कानून द्वारा अधिकृत न हो।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य किसी भी नागरिक को उसकी संपत्ति से केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित कर सकता है।
- मामले का विवरण:
- याचिकाकर्ताओं ने 1995 से 1997 के बीच कर्नाटक के गोट्टीगेरे गांव में आवासीय भूखंड खरीदे थे।
- 2003 में, कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1966 के तहत उनकी भूमि BMIC परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई।
- राज्य के अधिकारियों ने भूमि का कब्जा लेने के बावजूद दो दशकों तक मुआवजा तय नहीं किया, जिससे जमीन मालिकों को बार-बार अदालत का रुख करना पड़ा।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूमि मालिक की इच्छा के खिलाफ भूमि अधिग्रहण के राज्य के अधिकार के साथ यह दायित्व भी आता है कि मुआवजा समय पर और न्यायसंगत हो।
- अनुच्छेद 142 का उपयोग:
- इस अन्याय को पहचानते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करके भूमि के मूल्यांकन की तिथि को 2019 तक स्थानांतरित कर दिया।
निष्कर्ष:
संपत्ति का अधिकार नागरिकों का एक महत्वपूर्ण अधिकार है, और राज्य को इस अधिकार का सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने न्यायसंगत मुआवजे के महत्व और सरकार की जवाबदेही को पुनः स्थापित किया है।
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