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चुनाव आचरण नियमों में संशोधन | CONDUCT OF ELECTION RULES | Daily Current Affairs

संदर्भ :

केंद्र सरकार ने हाल ही में चुनाव दस्तावेज़ों के एक खंड तक जनता की पहुंच को सीमित करने के लिए चुनाव आचरण नियमों में संशोधन किया। यह संशोधन चुनाव आयोग (EC) की सिफारिश के बाद केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा किया गया।

पृष्ठभूमि:

  • जहां चुनाव आयोग का कहना है कि यह संशोधन इलेक्ट्रॉनिक डेटा की पहुंच को सीमित करने के लिए किया गया है, वहीं विपक्ष और पारदर्शिता कार्यकर्ताओं ने इसे सूचना के अधिकार और चुनावी स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है।

मुख्य बिंदु:

  • चुनाव आचरण नियम, 1961:
    • यह नियम “जन प्रतिनिधित्व अधिनियम” के तहत चुनावों के संचालन की प्रक्रियाओं के लिए प्रावधान प्रदान करता है।
    • नियम 93(2)(a):
      • पहले, यह कहा गया था कि “चुनाव से संबंधित सभी अन्य कागजात जनता के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।”
      • संशोधन के बाद, इसे बदलकर “इन नियमों में निर्दिष्ट चुनाव से संबंधित सभी अन्य कागजात जनता के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे” कर दिया गया।

अब यह संशोधन क्यों लाया गया?

  • यह कदम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव आयोग को हाल ही में दिए गए निर्देश के बाद उठाया गया है। निर्देश में हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज़, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी शामिल है, याचिकाकर्ता को साझा करने को कहा गया था।
  • चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि पहले नियम में “चुनाव दस्तावेज़” का उल्लेख था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, जिससे अस्पष्टता उत्पन्न हो रही थी।
  • मतदान गोपनीयता के उल्लंघन और विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे जम्मू-कश्मीर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज के संभावित दुरुपयोग की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए नियम में संशोधन किया गया।
  • अधिकारी ने कहा कि ऐसी फुटेज साझा करना गंभीर परिणाम ला सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मतदाताओं की जान को खतरा हो सकता है।

पारदर्शिता कार्यकर्ता विरोध क्यों कर रहे हैं?

  • आरटीआई कार्यकर्ताओं ने इसे पारदर्शिता के लिए झटका बताया है।
  • नियम 93 चुनावों के संदर्भ में सूचना के अधिकार अधिनियम के समान है, और इसमें कोई भी बदलाव नागरिकों के चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानने के अधिकार को प्रभावित करता है।
  • यह संशोधन नागरिकों की चुनाव के दौरान उत्पन्न कई दस्तावेजों तक पहुंच को सीमित करने का प्रयास प्रतीत होता है। इनमें से कई दस्तावेज़ चुनाव आचरण नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं हैं, लेकिन समय-समय पर चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित पुस्तिकाओं और मैनुअल में संदर्भित किए जाते हैं।
  • इन रिकॉर्ड्स में चुनाव पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, मतदान दिवस के बाद रिटर्निंग अधिकारियों से प्राप्त जांच रिपोर्ट, और परिणाम घोषित होने के बाद चुनाव आयोग को भेजे गए विस्तृत चुनाव आँकड़े शामिल हैं।
  • हाल के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदाता टर्नआउट को लेकर विवादों को देखते हुए, अध्यक्ष अधिकारियों की डायरियों तक पहुंच (जिसमें मतदान दिवस के दौरान विभिन्न समयों पर मतदाता टर्नआउट और निर्धारित समापन समय पर कतार में खड़े मतदाताओं को दिए गए टोकन की संख्या का विस्तृत डेटा होता है) अत्यंत महत्वपूर्ण है।
  • हालांकि, ऐसे दस्तावेज़ों का उल्लेख चुनाव आचरण नियमों में विशेष रूप से नहीं है, फिर भी निष्पक्ष चुनाव का आकलन करने के लिए इन दस्तावेज़ों तक पहुंच आवश्यक है।


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