भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत
परिचय:
मूल संरचना का सिद्धांत भारतीय न्यायपालिका द्वारा 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती मामले में प्रतिपादित किया गया था। इसका उद्देश्य संसद की संशोधन शक्ति पर एक सीमा तय करना था ताकि भारतीय संविधान की ‘मूल संरचना’ को अनुच्छेद 368 के तहत संसद की ‘संविधानिक शक्ति’ का उपयोग करते हुए संशोधित न किया जा सके।
यह एक न्यायिक अवधारणा है, जिसके तहत भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं को संसद की संशोधन शक्ति से परे रखा गया है।
हालांकि “मूल संरचना” शब्द संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है, लेकिन इसे पहली बार 1973 में केशवानंद भारती मामले में मान्यता दी गई।
मूल संरचना सिद्धांत का उद्भव (Genesis of the Doctrine of Basic Structure):
स्वतंत्रता के बाद से, सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार संविधान संशोधन पर संसद की शक्ति को सुधार और संशोधित किया है।
मूल संरचना सिद्धांत का विकास संपत्ति के अधिकार और 1951 के पहले संविधान संशोधन अधिनियम से शुरू होता है।
महत्वपूर्ण मामले और घटनाक्रम:
- शंकरि प्रसाद बनाम भारत संघ (1951):
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी भाग, यहां तक कि मौलिक अधिकारों, को संशोधित करने का अधिकार है।
- सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1965):
- सुप्रीम कोर्ट ने शंकरि प्रसाद मामले के निर्णय को बरकरार रखा और कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है।
- हालांकि, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह और न्यायमूर्ति मुद्होलकर की सहमति वाली राय ने संसद की असीमित संशोधन शक्ति पर सवाल उठाए।
- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967):
- सुप्रीम कोर्ट ने शंकरि प्रसाद मामले के निर्णय को पलटते हुए कहा कि अनुच्छेद 368 केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है और संसद को किसी भी भाग को संशोधित करने की पूर्ण शक्ति नहीं देता।
- 24वां संविधान संशोधन अधिनियम (1971):
- गोलकनाथ निर्णय को पार करने के लिए सरकार ने 24वां संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसमें अनुच्छेद 368 में प्रावधान जोड़ा गया कि संसद मौलिक अधिकारों को समाप्त करने की शक्ति रखती है।
- राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयकों को मंजूरी देना अनिवार्य कर दिया गया।
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973):
- सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को बनाए रखना आवश्यक है।
- सुप्रीम कोर्ट ने “मूल संरचना सिद्धांत” की स्थापना की।
- यह ऐतिहासिक निर्णय इस बात का प्रतीक था कि संविधान के हर प्रावधान को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन ये संशोधन न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे ताकि संविधान की मूल संरचना अक्षुण्ण रहे।
- 42वां संविधान संशोधन अधिनियम (1976):
- सरकार ने 1976 में 42वां संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसमें अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर कोई सीमा नहीं लगाई गई।
- इस संशोधन ने अदालतों को संविधान संशोधनों पर सवाल उठाने से रोका।
- मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980):
- सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को अवैध ठहराया और कहा कि ‘न्यायिक समीक्षा’ संसद के संशोधन अधिकार से परे है, क्योंकि यह ‘मूल संरचना’ का हिस्सा है।
- वामन राव बनाम भारत संघ (1981):
- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केशवानंद निर्णय से पहले नौवीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती।
- हालांकि, इसके बाद के कानूनों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
- इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992):
- जिसे मंडल मामला भी कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कानून के शासन (Rule of Law) को संविधान की मूल संरचना घोषित किया।
- किहोटो होलोहोन मामला (1993):
- जिसे दलबदल कानून मामला भी कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, संप्रभुता, लोकतांत्रिक और गणराज्य संरचना को संविधान की मूल संरचना में जोड़ा।
- एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994):
- सुप्रीम कोर्ट ने संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को संविधान की मूल संरचना घोषित किया।
संविधान की मूल संरचना में कौन-कौन से घटक शामिल हैं?
संविधान में मूल संरचना के घटकों को न्यायपालिका ने विभिन्न मामलों में पहचाना है। कुछ महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित हैं:
- संविधान की सर्वोच्चता
- भारत की संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य स्वभाव
- संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र
- विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण
- संविधान का संघीय स्वभाव
- राष्ट्र की एकता और अखंडता
- कल्याणकारी राज्य (सामाजिक-आर्थिक न्याय)
- न्यायिक समीक्षा
- व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा
- संसदीय प्रणाली
- कानून का शासन
- मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन
- समानता का सिद्धांत
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- संविधान को संशोधित करने के लिए संसद की सीमित शक्ति
- मौलिक अधिकारों के अंतर्निहित सिद्धांत (या सार)
- अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ
- अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ
मूल संरचना सिद्धांत का महत्व क्या है?
- संविधानिक आदर्शों को बढ़ावा देना: मूल संरचना सिद्धांत संविधान के उन मूल सिद्धांतों और आदर्शों को बनाए रखने की कोशिश करता है, जिन्हें संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी।
- संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना: यह सिद्धांत संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने में मदद करता है और संसद में अस्थायी बहुमत द्वारा संविधान को नष्ट होने से बचाता है।
- शक्ति का पृथक्करण: यह सिद्धांत लोकतंत्र को सुदृढ़ करता है क्योंकि यह न्यायपालिका को अन्य दो अंगों से स्वतंत्र रूप से शक्ति विभाजित करता है।
- मौलिक अधिकारों की रक्षा: मूल संरचना सिद्धांत नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कार्यपालिका और विधायिका के अत्याचार से बचाता है।
- संविधान को एक जीवित दस्तावेज के रूप में बनाए रखना: यह सिद्धांत संविधान को गतिशील और समय के साथ परिवर्तनों के लिए खुला बनाता है, जिससे इसे एक जीवित दस्तावेज के रूप में माना जाता है।
मूल संरचना सिद्धांत की आलोचनाएँ
- शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के साथ असंगति: न्यायपालिका को संशोधन पर विचार करने का अधिकार होना, परंतु संविधान संशोधन को फिर से लिखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। एक स्वस्थ प्रणाली तभी बन सकती है जब एक अंग दूसरे अंग के कर्तव्यों का हरण न करे।
- संविधान की मूल विशेषताओं का अस्पष्ट और अस्पष्ट होना: इस सिद्धांत में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन से घटक संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माने जाएंगे, जिससे यह सिद्धांत अस्पष्ट हो जाता है।
- न्यायपालिका को संसद के तीसरे निर्णायक सदन के रूप में बदलना: जब न्यायपालिका मूल संरचना सिद्धांत को लागू करती है, तो वह संसद का काम निष्क्रिय कर देती है।
- न्यायिक अधिकतम हस्तक्षेप (Judicial Overreach): हाल के वर्षों में, इस सिद्धांत का उपयोग न्यायिक हस्तक्षेप के उदाहरणों के रूप में किया गया है। जैसे, 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को इस सिद्धांत का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य घोषित किया था।
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